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गोरखपुर

अब बिना बिजली का बिल जमा किए कोई भी सरकारी सेवा का लाभ नहीं!

खसरा, खतौनी, जाति-आय प्रमाण पत्र, जमीन की खरीद-बिक्री या कोई अन्य सरकारी सेवा का लाभ नहीं मिलेगा
बिजली बिल भुगतान की रसीद जमा करने पर मिलेंगी सरकारी सेवाएं

गोरखपुरSep 16, 2019 / 11:44 am

धीरेन्द्र विक्रमादित्य

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बिजली का बिल नहीं जमा करने वालों की अब खैर नहीं। बिजली का बिल नहीं जमा करने वालों को अब किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा। किसी भी सरकारी सेवा/सुविधा के लिए आवेदन करते समय संबंधित को बिजली भुगतान का बिल जमा करना होगा। यह रसीद उस सरकारी सेवा के लिए आवेदन किए जाने वाले माह के एक महीना पहले का होना अनिवार्य है। फिलहाल, मुख्यमंत्री के जिला गोरखपुर के जिला प्रशासन द्वारा रविवार को जारी यह आदेश हड़कंप मचाए हुए है। आदेशानुसार खतौनी, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे आम लोगों से जुड़े प्रमाण पत्र भी जारी करने के आवेदन के साथ अंतिम माह में भुगतान किए गए बिजली बिल की रसीद लगाना अनिवार्य है। अगर बिजली बिल के एक माह का बकाया भी है तो उत्तर प्रदेश सरकार से मिलने वाला कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा।
यह व्यवस्था पहली अक्टूबर से लागू कर दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जन सुविधा केन्द्रों, तहसीलों, कलेक्ट्रेट, विभिन्न विभागों के माध्यम से आमजन को दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को प्रार्थना पत्र के साथ यह प्रमाण पत्र (विद्युत बिल भुगतान रसीद के साथ) प्रस्तुत करना होगा।
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जिलाधिकारी के. विजयेन्द्र पाण्डियन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कि सामान्य तौर पर विद्युत उपभोक्ता समय से अपने विद्युत बिलों का भुगतान नही करता है। इस वजह से उसका बकाया बिल बढ़ता है और वह उसके बोझ से वह दबाता जाता है। विद्युत बिल की रिकवरी के लिए विद्युत कनेशन का विच्छेदन कर अवशेष धनराशि जमा करने की रणनीति फेल होने पर कुछ प्रकरणों में बकाये की वसूली के लिए आरसी जारी होती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता और विभाग दोनों परेशान होते हैं। इतना ही नहीं, धन के अभाव में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन बिजली की खरीद नही कर पाता है और आम उपभक्तो को विद्युत कटौती जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। बिजली विभाग भी जरूरत के हिसाब से बिजली की खरीद नहीं कर पाता। ऊर्जा सबके लिए जरूरी है और दैनिक जीवन की जरूरत बन गई है। ऐसे में किसी प्रकार के सरकारी लाभ को लेने के लिए किए जाने वाले आवेदन के साथ आवेदन करने की तिथि या माह के पहले के माह के बिजली बिल भुगतान की रसीद लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
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नहीं मिलेगी यह सुविधा

राजस्व विभाग द्वारा जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, अधिवास प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, खतौनी की नकल, नगर विकास विभाग द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, पंचायती राज विभाग द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं कुटुंब रजिस्टर नकल के लिए आवेदन, जिला प्रशासन द्वारा लाउड स्पीकर, लोक सम्बोधन प्रणाली, ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति, नगर निगम द्वारा वसूल किये जाने वाला गृहकर एवं जलकर, गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पत्तियों के दाखिल खारिज की कार्रवाई, अन्य सेवायें जैसे पासपोर्ट, पैनकार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, शस्त्र लाईसेन्स, शस्त्र लाईसेन्सों का नवीनीकरण, खनन के पट्टे, आबकारी लाईसेन्स, स्टाम्प लाईसेन्स, वाहन रजिस्ट्रेशन आदि शामिल हैं।

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